भारतीय संविधान के भाग-5 में अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, प्रक्रिया एवं अधिकारियों आदि का वर्णन किया गया है।
संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है एवं भारतीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण स्थान है।
संसद का गठन :-
भारतीय संसद के तीन अंग हैं - राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन एवं लोकसभा निम्न सदन कहलाता है।
राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है क्यूंकि बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कोई भी विधेयक कानून नहीं बनता। एवं इसके अलावा संसद के दोनों सदनों के सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना, एवं लोकसभा को विघटित करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है।